ड्राफ्ट्समैन भर्ती सूची संशोधित करें: आईटीआई और डिप्लोमा धारकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन जरूरी — उत्तराखंड हाई कोर्ट

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को ड्राफ्ट्समैन पदों पर नियुक्तियों के लिए जारी चयन सूची में संशोधन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्बन डेवलपमेंट विभाग को आईटीआई प्रमाणपत्र धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने पारित किया, जिन्होंने चमोली निवासी याचिकाकर्ता प्रकाश द्वारा चुनौती दी गई 8 जनवरी, 2025 की चयन सूची पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में नियमों के विपरीत अलग-अलग कट-ऑफ तैयार की गई और किसी भी आईटीआई योग्य अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ, जबकि विज्ञापन में उनकी पात्रता स्पष्ट थी। प्रकाश स्वयं भी आवेदनकर्ता थे।

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मामले के सामने आने के बाद चयनित अभ्यर्थी ललित मोहन पांडे और अन्य 32 उम्मीदवारों ने वाद में पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन दिया।

इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 2021 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा जारी विज्ञापन से हुई थी। अनियमितताओं के सामने आने के बाद यह प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन को हस्तांतरित की गई, जिसने 64 पदों के लिए 29 मई, 2023 को नया विज्ञापन जारी किया।

लिखित परीक्षा 5 नवंबर, 2023 को आयोजित हुई और परिणाम 21 दिसंबर, 2023 को घोषित किए गए। इसके बाद जारी 8 जनवरी, 2025 की चयन सूची को याचिकाकर्ता ने अदालत में चुनौती दी।

अदालत के आदेश के बाद अब आयोग को चयन सूची का पुनर्मूल्यांकन कर संशोधन करना होगा, ताकि निर्धारित पात्रता मानकों और समानता के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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