केरल हाईकोर्ट ने निर्देशक वी. एम. विनू की मतदाता सूची में नाम जोड़ने की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म निर्देशक वी. एम. विनू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कोझिकोड नगर निगम की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने की मांग की थी। विनू कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार हैं।

जस्टिस पी वी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि विनू को स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि वह एक सेलिब्रिटी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की विशेष प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

READ ALSO  डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति उमेश कुमार को शपथ दिलाना स्थगित कर दिया गया है: सुप्रीम कोर्ट 

विनू ने अदालत में दावा किया था कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

जस्टिस कुन्हिकृष्णन ने इस मामले की तुलना कांग्रेस की एक अन्य उम्मीदवार वैष्णा एस. एल. (24) के मामले से की, जिनका नाम तिरुवनंतपुरम निगम की मतदाता सूची से आखिरी वक्त में हटा दिया गया था। उस मामले में अदालत ने सोमवार को राज्य चुनाव आयोग को वैष्णा की अपील पर विचार करने का निर्देश देते हुए कहा था कि “लोकतंत्र को तकनीकीता और दलगत राजनीति पर बढ़त मिलनी चाहिए।”

READ ALSO  भ्रष्टाचार के मामले में पूरी कार्यवाही को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि जांच के दौरान शिकायतकर्ता पक्षद्रोही हो गया: उड़ीसा हाईकोर्ट

अदालत ने स्पष्ट किया कि विनू का मामला वैष्णा से अलग है, इसलिए वैसा हस्तक्षेप यहां उचित नहीं है।

Related Articles

Latest Articles