केरल हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ‘बौगनविला’ की नेशनल अवॉर्ड एंट्री पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) को निर्देश दिया है कि वह मलयालम फिल्म बौगनविला की 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए एंट्री स्वीकार करने संबंधी अनुरोध पर विचार करे।

यह आदेश जस्टिस वी. जे. अरुण ने अमल नीरद प्रोडक्शन की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। प्रोडक्शन हाउस ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए निर्धारित आधिकारिक पोर्टल पर तकनीकी खामियों के कारण वे अपनी फिल्म पंजीकृत नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने 31 अक्टूबर को मंत्रालय को ईमेल भेजकर मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

READ ALSO  संपत्ति अधिकारों पर सुनवाई के दौरान वकील ने की CJI चंद्रचूड़ की प्रशंसा

सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आधिकारिक पोर्टल 10 अक्टूबर से खुला हुआ था और पूरे देश में इसके बारे में व्यापक रूप से जानकारी दी गई थी।

अदालत ने कहा कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि तकनीकी समस्या के कारण ही आवेदन नहीं हो सका। लेकिन चूंकि प्रोडक्शन हाउस ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी को इस मांग पर विचार करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए कारणयुक्त आदेश पारित करे। मंत्रालय को दस दिनों के भीतर निर्णय लेने को कहा गया है।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने वियाग्रा पर फाइजर के ट्रेडमार्क के दावे को बरकरार रखा

बौगनविला, अमल नीरद द्वारा निर्देशित फिल्म है, जिसमें कुंचाको बोबन और फहाद फाज़िल ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई हैं। इस फिल्म को केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों में सात पुरस्कार मिले हैं। फिल्म में ज्योतिर्मयी, शरीफ यू. दीन, वीना नंदकुमार और श्रींदा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles