बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एसआईटी जांच की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वह पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की पत्नी शेहज़ीन सिद्दीकी द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करे, जिसमें उनके पति की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर. आर. भोसले की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस के अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) और जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को तय की है और पुलिस को केस डायरी भी पेश करने के आदेश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह सवाल उठा कि क्या ज़ीशान सिद्दीकी, जो दिवंगत नेता के बेटे हैं, का बयान दर्ज हुआ है या नहीं। पुलिस का दावा था कि वे ज़ीशान से संपर्क में हैं, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रदीप घराट और त्रिवणकुमार कर्णानी ने कहा कि अब तक उनका बयान दर्ज नहीं हुआ है।

अदालत ने पुलिस के मौखिक आश्वासन को खारिज करते हुए कहा,
हमें केस डायरी दिखाइए। आप कहते हैं बयान दर्ज हो गया है, जबकि वह कहता है कि नहीं हुआ। इसे केस डायरी से साबित करें।

जब राज्य के विशेष लोक अभियोजक महेश मुळे ने कहा कि पुलिस के पास ज़ीशान के साथ व्हाट्सऐप चैट और कॉल रिकॉर्ड हैं, तब अदालत ने टिप्पणी की,
वह संपर्क में हैं या नहीं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत दिखाइए। यह अपराध जांच है।

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पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी (66 वर्ष) की 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे ज़ीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

शेहज़ीन सिद्दीकी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस “वास्तविक साजिशकर्ताओं को बचा रही है” और हत्या के पीछे बिल्डर-डेवलपर और राजनीतिक गठजोड़ का हाथ है।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने जानबूझकर जांच को अनमोल बिश्नोई, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, के सिर मढ़ दिया ताकि असली अपराधियों को बचाया जा सके।

अभियोजन के अनुसार, अनमोल बिश्नोई ने मुंबई के आपराधिक नेटवर्क में वर्चस्व स्थापित करने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची थी।
पुलिस ने जनवरी 2025 में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बिश्नोई को फरार आरोपी के रूप में दर्शाया गया है।

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सभी गिरफ्तार आरोपियों पर महाराष्ट्र नियंत्रण संगठित अपराध अधिनियम (MCOCA) के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।

शेहज़ीन सिद्दीकी ने अदालत से अनुरोध किया है कि इस हत्याकांड की जांच स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) को सौंपी जाए, क्योंकि वर्तमान जांच “पक्षपातपूर्ण और अधूरी” है।

अदालत अब 11 दिसंबर को पुलिस के हलफनामे और केस डायरी की समीक्षा करेगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि जांच आगे बढ़ाने या एसआईटी गठन के आदेश देने की आवश्यकता है या नहीं।

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