₹50 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति खरीद पर TDS की जानकारी के लिए तंत्र स्थापित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें यह दावा किया गया था कि ₹50 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) की जानकारी नागरिकों को देने के लिए कोई व्यवस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है, जिससे ईमानदार खरीदार अनजाने में कानून का उल्लंघन कर बैठते हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर संक्षिप्त आदेश पारित करते हुए कहा, “खारिज की जाती है।”

याचिकाकर्ता ने, जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए, तर्क दिया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-IA के तहत ₹50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदते समय खरीदार को विक्रेता को भुगतान करने से पहले 1% TDS काटना और सरकार को जमा कराना अनिवार्य है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि इस कानूनी दायित्व की संपूर्ण जिम्मेदारी केवल खरीदार पर डाल दी गई है, इस आधार पर कि हर खरीदार—भले ही वह पहली बार संपत्ति खरीद रहा हो—आयकर कानूनों की पूरी जानकारी रखता है। यह धारणा अव्यावहारिक और अनुचित है, खासकर जब न तो पंजीकरण कार्यालय में कोई जाँच प्रणाली है और न ही कोई जागरूकता अभियान।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह स्वयं एक प्रथम बार घर खरीदने वाले व्यक्ति हैं और TDS की अनिवार्यता से अनजान थे। इस कारण उन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन बाद में उन्हें जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ा।

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“यह मामला बताता है कि यह समस्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रणालीगत है। कई खरीदार बिना TDS जांच के पंजीकरण करवा लेते हैं,” उन्होंने कहा।

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह न तो आयकर की वैधता को चुनौती दे रहे हैं और न ही देय कर से बचना चाहते हैं। उनका निवेदन केवल इतना था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान TDS अनुपालन की जाँच सुनिश्चित की जाए या नागरिकों को इसकी जानकारी दी जाए।

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“ऐसे संस्थागत उपायों से ईमानदार नागरिकों को अनजाने में उल्लंघन करने से बचाया जा सकता है, स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ेगा और सरकारी राजस्व की भी सुरक्षा होगी,” उन्होंने कहा।

हालांकि, पीठ ने याचिका को सुनवाई के योग्य न मानते हुए बिना किसी विस्तृत विचार के ही खारिज कर दिया।

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