इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशिष्ट प्रदर्शन के मुकदमों में अंतरिम निषेधाज्ञा पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने माना है कि एक अदालत, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत, प्रतिवादी को मुकदमे के दौरान संपत्ति को हस्तांतरित करने (बेचने) से रोक सकती है, भले ही ऐसा हस्तांतरण संपत्ति
