ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक व्यक्ति को ₹51.73 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है, जिसकी पत्नी की 2014 में दो ट्रकों और एक ऑटो-रिक्शा से जुड़े सड़क हादसे में मौत हो गई थी। न्यायाधिकरण ने तीनों वाहनों के चालकों और मालिकों को दुर्घटना के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया।
यह हादसा 19 अगस्त 2014 को ठाणे के घोड़बंदर रोड पर हुआ था। प्रीतिक्षा ब्रायन डी’सूजा, जो उस समय 29 वर्ष की थीं और एक स्थानीय स्कूल में एक्टिविटी सेंटर की प्रमुख के पद पर कार्यरत थीं, अपने पति ब्रायन डी’सूजा के साथ ऑटो-रिक्शा से यात्रा कर रही थीं।
दावा याचिका के अनुसार, ऑटो-रिक्शा चालक ने अचानक एक खड़े ट्रक से बचने के लिए गाड़ी मोड़ी। ट्रक को सड़क के बीचोंबीच बिना किसी चेतावनी संकेत, पार्किंग लाइट या अन्य सुरक्षा उपायों के लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था। उसी समय पीछे से तेज़ रफ्तार में आ रहा दूसरा ट्रक ऑटो-रिक्शा से टकरा गया। टक्कर के बाद ऑटो दो ट्रकों के बीच में बुरी तरह दब गया और मौके पर ही प्रीतिक्षा की मौत हो गई।

सदस्य आर. वी. मोहिटे की अध्यक्षता वाले एमएसीटी ने साक्ष्यों की जांच कर तीनों वाहनों के बीच 100 प्रतिशत लापरवाही बांटी।
- खड़ा ट्रक: चालक और मालिक को अवैध रूप से सड़क के बीच ट्रक खड़ा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
“सड़क के लगभग बीचोंबीच बिना किसी चेतावनी उपायों के वाहन पार्क करना चालक और मालिक की निश्चित रूप से लापरवाही है,” न्यायाधिकरण ने कहा। - ऑटो-रिक्शा: चालक को तेज़ गति से वाहन चलाने और अचानक मोड़ लेने के लिए दोषी ठहराया गया।
- दूसरा ट्रक: चालक को तेज़ रफ्तार और सुरक्षित दूरी न बनाए रखने के लिए लापरवाह पाया गया।
न्यायाधिकरण ने दो ट्रकों के चालकों, मालिकों और बीमाकर्ताओं पर 40-40 प्रतिशत तथा ऑटो-रिक्शा के पक्षों पर 20 प्रतिशत जिम्मेदारी तय की।
एमएसीटी ने कुल ₹51,73,696 का मुआवज़ा तय किया, जिसमें शामिल है:
- ₹33,72,664 — भविष्य की आय का नुकसान
- ₹16,86,332 — भविष्य की संभावनाएं (फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स)
- अन्य गैर-आर्थिक मदों जैसे सहचर्य हानि (लॉस ऑफ कंसोर्टियम) और संपत्ति हानि (लॉस ऑफ एस्टेट) के लिए राशि
दोनों ट्रकों के पक्षों को ₹20,69,478-₹20,69,478 और ऑटो-रिक्शा के पक्षों को ₹10,34,740 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, न्यायाधिकरण ने पूरी राशि पर दावा दायर करने की तारीख से 9% ब्याज सहित एक माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। इसमें से ₹25 लाख की राशि पांच वर्ष की फिक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश की जाएगी।