सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो अधिकारियों, विनोद कुमार पांडे और नीरज कुमार, के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने पुष्टि
