धारा 498A IPC | FIR में ससुराल वालों का यूं ही जिक्र क्रूरता के मुकदमे के लिए अपर्याप्त: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक शिकायतकर्ता के ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि FIR में बिना किसी विशिष्ट घटना के केवल “यूं ही जिक्र” और “निराधार आरोप” भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत क्रूरता का मुकदमा चलाने के लिए अपर्याप्त हैं। अदालत ने ऐसे मामले को जारी रखने को “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” करार दिया।

यह फैसला न्यायमूर्ति जे. सी. दोशी ने सुनाया। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला वटवा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR (I-C.R.No.284 of 2016) से संबंधित है, जिसमें शिकायतकर्ता की सास, ननद और देवर को आरोपी बनाया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता), 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 294(1) (अश्लील कार्य), 506(1) (आपराधिक धमकी), और 114 (अपराध के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत आरोप लगाए गए थे।

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याचिकाकर्ताओं ने इस FIR और इससे उत्पन्न होने वाली सभी आगामी कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने “अपराध में फंसाने के एक विशिष्ट तरीके” से परिवार के सदस्यों के खिलाफ “सामान्य आरोप” लगाए थे। यह दलील दी गई कि यदि FIR के तथ्यों को सही भी मान लिया जाए, तो भी वे IPC की धारा 498A के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को स्थापित नहीं करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि FIR उन पर दबाव बनाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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इसके विपरीत, शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता “शिकायतकर्ता के पति को उकसाने” के लिए जिम्मेदार थे, जो “पति के खिलाफ कथित अपराध का मूल कारण” था। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि “आरोपों की सच्चाई का परीक्षण” करने के लिए मुकदमा आवश्यक था और अदालत से याचिका खारिज करने का आग्रह किया। गुजरात राज्य के सरकारी वकील ने भी शिकायतकर्ता की दलीलों का समर्थन किया।

अदालत का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति जे. सी. दोशी ने दलीलों और FIR की सामग्री की जांच के बाद पाया कि आरोप सामान्य और अस्पष्ट प्रकृति के थे। अदालत ने सबसे पहले धारा 498A के तहत “क्रूरता” के दायरे को परिभाषित किया और कहा कि इसका अर्थ है “ऐसा आचरण जिससे शिकायतकर्ता को आत्महत्या करने या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (शारीरिक या मानसिक) को गंभीर चोट या खतरा होने की संभावना हो, या संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए उसे या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने की दृष्टि से उत्पीड़न।”

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इस परिभाषा को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं को दी गई भूमिका “शिकायतकर्ता के पति को उकसाने तक सीमित” थी। फैसले में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया, “मामले में विशिष्ट घटनाएं गायब हैं। FIR में याचिकाकर्ताओं का यूं ही जिक्र संज्ञान लेने के लिए अपर्याप्त है।”

अदालत ने गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2012 (10) SCC 741] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि “ननद के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए निराधार आरोप सूचक की पति के अधिक से अधिक रिश्तेदारों को फंसाने की चिंता को दर्शाते हैं।”

एक अन्य सुप्रीम कोर्ट मामले, जी.वी. राव बनाम एल.एच.वी. प्रसाद एवं अन्य (2000) 3 SCC 693 का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति दोशी ने हाल के दिनों में “वैवाहिक विवादों के विस्फोट” पर टिप्पणी की, जहां परिवार के بزرگ जो युवा जोड़े को सलाह दे सकते थे, वे “आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में शामिल होने पर असहाय हो जाते हैं।”

अंतिम निर्णय

अपने विश्लेषण को समाप्त करते हुए, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला “निराधार आरोपों” के अलावा और कुछ नहीं था, जिसमें उनके खिलाफ कोई “विशिष्ट घटना या प्रत्यक्ष कार्य” का आरोप नहीं था।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा, “FIR याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाई गई है और याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने की अनुमति देना एक बेतुकी प्रक्रिया होगी।”

परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार कर ली गई, और वटवा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR (I-C.R.No.284 of 2016) और उसके अनुसरण में शुरू की गई सभी कार्यवाहियों को याचिकाकर्ताओं के संबंध में रद्द कर दिया गया।

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