आपराधिक मुकदमे में अनुचित विलंब भी एक सज़ा का रूप: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मुकदमे को अनुचित रूप से लंबे समय तक खींचना स्वयं एक प्रकार की पीड़ा है, जो अभियुक्त के लिए “मानसिक कारावास” के समान होती है।

न्यायमूर्ति एन. वी. अंजरिया और न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर की पीठ ने यह टिप्पणी एक 75 वर्षीय महिला की अपील पर सुनवाई करते हुए की। महिला, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में निरीक्षक रह चुकी हैं, भ्रष्टाचार के मामले में दोषसिद्ध थीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को पहले से भुगती गई अवधि—31 दिन की कैद—तक सीमित कर दिया, लेकिन उन पर लगाए गए जुर्माने में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी।

यह मामला सितंबर 2002 का है, जब महिला पर 300 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी ठहराकर एक साल की सज़ा सुनाई थी। अगस्त 2010 में मद्रास हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा।

इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दोषसिद्धि को चुनौती छोड़कर केवल सज़ा में कमी की मांग की, यह कहते हुए कि महिला वृद्धा हैं, विधवा हैं और मामला 22 साल से लंबित है।

पीठ ने कहा, “आपराधिक मुकदमे का अनुचित रूप से लंबा खिंचना अपने आप में एक प्रकार की पीड़ा है। यह उस व्यक्ति के लिए मानसिक कारावास के समान है जो ऐसे मुकदमे का सामना कर रहा हो।”

न्यायालय ने कहा कि आज की न्यायिक व्यवस्था में मुकदमों का लंबा खिंचना अभियुक्त के लिए लगातार तनाव और मानसिक वेदना का कारण बनता है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दंड तय करने में दंडात्मक, निवारक और सुधारात्मक—तीनों सिद्धांतों का महत्व है, लेकिन आधुनिक न्यायशास्त्र में सुधारात्मक दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य होता जा रहा है।

“जहां परिस्थितियाँ सहानुभूतिपूर्ण हों, वहां अदालत सज़ा कम करने की ओर झुकती है। ध्यान अपराध पर होता है, न कि अपराधी पर। समाज और व्यवस्था दोष को सकारात्मक ढंग से सुधारने की दिशा में देखती है,” अदालत ने कहा।

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पीठ ने महिला द्वारा भुगती गई 31 दिन की कैद को पर्याप्त मानते हुए इसे अंतिम सज़ा घोषित किया और जुर्माना बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि 10 सितंबर तक जमा की जाए। यदि भुगतान नहीं किया गया तो मूल सज़ा लागू होगी और महिला को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

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