सुप्रीम कोर्ट का आदेश: त्रिची में आईडीबीआई बैंक शाखा का सील हटे, साल के अंत तक स्थानांतरित करने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के त्रिची ज़िले के थुरैयूर नगर पालिका को निर्देश दिया कि वह आईडीबीआई बैंक शाखा का सील हटाए और उसे वर्ष के अंत तक सामान्य रूप से संचालित होने दे, ताकि बैंक को नए स्थान पर स्थानांतरित होने का समय मिल सके।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब बैंक की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि यह शाखा 2014 से किराए के परिसर में संचालित हो रही है, लगभग 20,000 ग्राहक हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग रूम व लॉकर सुविधाएं मौजूद हैं।

READ ALSO  गुजरात हाईकोर्ट ने वकील द्वारा रिश्वतखोरी, अदालती रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोपों की राज्य बार काउंसिल से गहन जांच कराने का निर्देश दिया

नगर पालिका ने 9 अगस्त को इस परिसर को सील कर दिया था, जो मदुरै खंडपीठ के 6 अगस्त के आदेश के तहत किया गया था। हाईकोर्ट ने भवन स्वामी द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए कई मौके दिए जाने के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई न होने पर 48 घंटे के भीतर परिसर को लॉक और सील करने का निर्देश दिया था।

Video thumbnail

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों को होने वाली असुविधा और बैंक की सेवाओं के महत्व को देखते हुए बैंक को 31 दिसंबर तक का समय दिया। अदालत ने कहा, “इस बीच, हाईकोर्ट के सील लगाने के निर्देश को स्थगित रखा जाएगा… नगर पालिका सील हटाकर ताले खोले और बैंक को सामान्य रूप से संचालित होने दे।”

READ ALSO  हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट को मध्यस्थता निर्णय पर ब्याज के लिए कलानिधि मारन को 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

हाईकोर्ट ने पहले बैंक की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब स्थानांतरण पूरा होने तक बैंकिंग सेवाएं बाधित नहीं होंगी।

READ ALSO  धारा 468 सीआरपीसी के तहत परिसीमा की गणना करने की प्रासंगिक तारीख क्या है? मद्रास हाईकोर्ट ने बताया

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles