थाणे MACT ने सड़क हादसे में मारे गए सफाई कर्मचारी के परिवार को ₹64.73 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक सड़क हादसे में मारे गए 48 वर्षीय सफाई कर्मचारी के परिवार को ₹64.73 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने ट्रक मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से यह राशि चुकाने को कहा है, जिस पर दावा दाखिल करने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

मृतक प्रेमदास छिंदु जाधव, भिवंडी-निजामपुर नगर निगम (BNMC) में 1999 से स्थायी कर्मचारी थे। 26 सितंबर 2021 की रात वह मोटरसाइकिल से अपने गांव सांगे लौट रहे थे, जब बपगांव नाका पर एक ट्रक ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

एक प्रत्यक्षदर्शी, जो जाधव के पीछे मोटरसाइकिल से आ रहा था, ने अदालत को बताया कि ट्रक तेज, असंयमित और लापरवाही से चलाया जा रहा था। इसके बाद पाढ़गा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

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जाधव की पत्नी और तीन बच्चों ने उनकी असामयिक मृत्यु के कारण आर्थिक और मानसिक क्षति के लिए मुआवजे की मांग की थी। MACT सदस्य आर.वी. मोहिते ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह साबित हो कि हादसे में मृतक की कोई गलती थी। उन्होंने दुर्घटना के लिए पूरी तरह ट्रक चालक को दोषी ठहराया।

अधिकरण ने बीमा कंपनी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि ट्रक चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। BNMC से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर यह भी माना गया कि जाधव को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन लाभ मिलने चाहिए थे।

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