न्यूजक्लिक मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रभीर पुरकायस्थ को दी अग्रिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रभीर पुरकायस्थ को उस मामले में अग्रिम जमानत दे दी, जिसमें उन पर चीन समर्थक प्रचार को बढ़ावा देने के लिए विदेशी फंडिंग प्राप्त करने का आरोप है। अदालत ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें राहत दी है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने पुरकायस्थ की जमानत याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने न्यूजक्लिक के निदेशक प्रांजल पांडे को भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने 'INDIA' के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए विपक्षी दलों को आखिरी मौका दिया

गौरतलब है कि 2021 में हाईकोर्ट ने प्रभीर पुरकायस्थ और प्रांजल पांडे को इन मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।

EOW के अनुसार, पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को वित्त वर्ष 2018-19 में अमेरिका की कंपनी वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी से ₹9.59 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ था, जो संबंधित कानूनों का उल्लंघन करता है।

प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है और आरोप लगाया है कि यह फंड विदेशी हितों को बढ़ावा देने वाले प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया गया।

READ ALSO  एयर इंडिया क्रैश पर AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की कोई गलती नहीं: सुप्रीम कोर्ट को केंद्र का बयान, दो हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles