ज्ञानवापी वुज़ूखाना क्षेत्र के एएसआई सर्वे पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक टाली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद के वुज़ूखाना (वज़ू तालाब) क्षेत्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। यह मांग उस क्षेत्र को छोड़कर की गई है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मामले की सुनवाई उस समय टाल दी जब उन्हें सूचित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश अभी भी प्रभाव में है, जिसमें किसी भी अदालत को ज्ञानवापी से जुड़े मामलों में कोई प्रभावी या अंतिम आदेश—including सर्वेक्षण के निर्देश—जारी करने से रोका गया है।

यह पुनरीक्षण याचिका रेखा सिंह द्वारा दाखिल की गई है, जो वाराणसी कोर्ट में लंबित ज्ञानवापी–काशी विश्वनाथ विवाद की मूल वादियों में से एक हैं। उन्होंने अक्टूबर 2023 में वाराणसी अदालत द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने वुज़ूखाना क्षेत्र को छोड़कर केंद्र में स्थित ढांचे को एएसआई सर्वेक्षण से अलग रखने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। यही ढांचा दोनों समुदायों के बीच विवाद का विषय है।

हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई स्थगित करने से यह स्पष्ट होता है कि शीर्ष अदालत के स्टेटस क्वो आदेश सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी हैं और आगे की स्पष्टता आने तक न्यायिक संयम बनाए रखना आवश्यक है।

READ ALSO  अदालत ने 22 एकत्रित शिकायतों पर मुकदमा चलाने के आवेदन को खारिज कर दिया, दिल्ली पुलिस को उसके 'अड़ियल दृष्टिकोण' के लिए फटकार लगाई।
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles