दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को उनकी आगामी फिल्म मेरा काले रंग दा यार के प्रमोशन के लिए 27 जून से 5 जुलाई तक मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया यात्रा करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यात्रा की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी ताकि लंबित कानूनी कार्यवाही में कोई बाधा न आए।
न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता ने 23 जून को यह आदेश पारित किया, जब यादव द्वारा प्रस्तुत आमंत्रण पत्र और यात्रा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि ट्रायल कोर्ट पहले भी उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे चुका है और यादव ने तब शर्तों का पालन किया था।
एहतियातन, हाईकोर्ट ने यादव को ₹1 लाख की फिक्स्ड डिपॉज़िट रसीद (एफडीआर) के रूप में सुरक्षा जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें यात्रा के दौरान अपना मोबाइल फोन सक्रिय रखने और किसी भी वैकल्पिक संपर्क विवरण की जानकारी जांच अधिकारी को देने का निर्देश भी दिया गया है।

अदालत ने कहा, “ट्रायल कोर्ट में जमा आवेदक का पासपोर्ट इस शर्त पर वापस किया जाए कि यात्रा से लौटने के बाद वह पासपोर्ट फिर से जमा कर देंगे।” मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि जून 2023 में हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में यादव की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, बशर्ते कि वह शिकायतकर्ता के साथ “ईमानदार और गंभीर प्रयासों” से समझौता करने की संभावना तलाशें। उस समय, यादव के वकील ने दलील दी थी कि यह मामला एक फिल्म परियोजना से जुड़ा हुआ था, जो व्यवसायिक रूप से विफल हो गई थी और जिससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
यादव पहले ही संबंधित दीवानी निष्पादन कार्यवाही में करीब तीन महीने की सजा काट चुके हैं। अदालत ने यह भी माना था कि याचिकाकर्ता “अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हैं।”
मामला वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केंद्र में लंबित है।