दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय लापता लड़की के मामले में नोएडा पुलिस से रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी से 12 जून से लापता 14 वर्षीय एक लड़की के मामले में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी को जल्द से जल्द तलाशने और पेश करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।

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अदालत ने यह भी गौर किया कि याचिकाकर्ता की बेटी के साथ जो दो अन्य लड़कियां लापता हुई थीं, वे गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में पहले ही मिल चुकी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने नोएडा पुलिस को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई से पहले एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।

पीठ ने 23 जून को पारित आदेश में कहा, “यह न्यायालय उचित समझता है कि गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी को भी नोटिस जारी किया जाए और निर्देश दिया जाए कि वे अगली तिथि से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। नोएडा में जांच कर रहे जांच अधिकारी को भी अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।”

इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली के हर्ष विहार थाने के जांच अधिकारी, जहां पर मूल गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई थी, को निर्देश दिया कि वह यह आदेश गौतम बुद्ध नगर पुलिस तक तुरंत पहुंचाएं और जांच की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी।

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