दिल्ली हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों के गिरोह का सरगना बताए गए बर्खास्त पुलिसकर्मी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर नरेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर कई राज्यों में फैले एक संगठित ड्रग सिंडिकेट के संचालन का आरोप है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की अवकाश पीठ ने नरेश कुमार की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट 8 जुलाई तक अदालत में पेश करे।

नरेश कुमार, जो पहले क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग सेल में तैनात थे, पिछले करीब 18 महीनों से फरार चल रहे हैं। उन्हें आधिकारिक रूप से 20 मार्च को सेवा से बर्खास्त किया गया था।

जांच एजेंसियों के अनुसार, कुमार ने उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों से गांजा मंगवाकर दिल्ली स्थित दो घरों में उसका भंडारण किया और फिर उसे खरीदारों को बेचा। यह पूरा नेटवर्क संगठित तरीके से संचालित किया जा रहा था।

यह मामला तब सामने आया जब ड्रग से संबंधित एक गिरफ्तारी के दौरान पकड़े गए एक आरोपी ने पूछताछ में नरेश कुमार को पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड बताया।

READ ALSO  धारा 498A IPC कि प्राथमिकी में लापरवाही से परिवार के सदस्यों के नाम का उल्लेख करना उनके खिलाफ संज्ञान को न्यायोचित नहीं ठहराता: हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles