सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई से 13 जुलाई 2025 तक आंशिक कार्य दिवसों के लिए पीठों की अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान आंशिक कार्य दिवसों (Partial Court Working Days) के लिए पीठों का गठन करते हुए अधिसूचना जारी की है। यह व्यवस्था 26 मई 2025 से 13 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी। इस अवधि में केवल विशेष रूप से गठित अवकाशकालीन पीठें (Vacation Benches) अर्जेंट मामलों की सुनवाई करेंगी। न्यायालय की नियमित कार्यवाही सोमवार, 14 जुलाई 2025 से फिर से शुरू होगी।

यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश II के नियम 4 के तहत रजिस्ट्रार (कोर्ट एवं भवन) टी.आई. राजपूत द्वारा जारी की गई है। अधिसूचना में आदेश II के नियम 6 के तहत अवकाशकालीन पीठों का विवरण दिया गया है।

आंशिक कार्य दिवसों के लिए पीठें 

26 मई – 1 जून 2025

  • मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह
  • न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता
  • न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार
  • न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी एवं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार
  • न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना एवं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा
READ ALSO  यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले को इलाहाबाद कोर्ट से नहीं मिली राहत

2 जून – 8 जून 2025

  • न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा
  • न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एवं न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी
  • न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह

9 जून – 15 जून 2025

  • न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति मनमोहन
  • न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी एवं न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले

16 जून – 22 जून 2025

  • न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान एवं न्यायमूर्ति मनमोहन
  • न्यायमूर्ति संदीप मेहता एवं न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले

23 जून – 29 जून 2025

  • न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन एवं न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह
  • न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान एवं न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन
  • न्यायमूर्ति संदीप मेहता एवं न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची
READ ALSO  यदि अनुबंध में रेट तय नहीं है तो एक्स्ट्रा काम के लिए 'क्वांटम मेरिट' का मुआवजा दे सकता है मध्यस्थ: सुप्रीम कोर्ट

30 जून – 6 जुलाई 2025

  • न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन
  • न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन
  • न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह

7 जुलाई – 13 जुलाई 2025

  • न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची
  • न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन
  • न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन

रजिस्ट्री का समय (आंशिक कार्य दिवसों के दौरान)

इस अवधि में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुली रहेगी। ग्रुप-सी (गैर-लिपिकीय) कर्मचारियों के लिए कार्य समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्री सभी शनिवारों (12 जुलाई को छोड़कर), रविवारों एवं अवकाशों पर बंद रहेगी।

यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी आवश्यक न्यायिक कार्यवाही जारी रह सके और न्याय तक पहुंच बनी रहे।

READ ALSO  केवल संविदा के आधार पर लंबे समय तक काम करने से नियमितीकरण का कोई निहित अधिकार नहीं बनता: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles