कन्नड़ टिप्पणी विवाद में सोनू निगम ने दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम ने बेंगलुरु में एक लाइव कार्यक्रम के दौरान कन्नड़ भाषियों (कन्नडिगा) पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

यह याचिका न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरनावर की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिन्होंने मामले की सुनवाई अगली तारीख के लिए स्थगित कर दी।

मामला 25 अप्रैल को बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कॉन्सर्ट से जुड़ा है, जहां दर्शकों ने सोनू निगम से कन्नड़ में गाने की मांग की थी। रिपोर्टों के अनुसार, गायक ने न केवल यह अनुरोध ठुकरा दिया, बल्कि कुछ श्रोताओं के व्यवहार को अशिष्ट बताते हुए उसकी आलोचना भी की। हालांकि उन्होंने कन्नडिगा समुदाय के प्रति अपना सम्मान दोहराया, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने टिप्पणी की, “यही वजह है कि पहलगाम जैसी घटना हुई,” जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक पुराने आतंकी हमले की ओर संकेत माना गया।

यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और व्यापक आलोचना व आक्रोश का कारण बना।

2 मई को कर्नाटक रक्षण वेदिके (नारायण गौड़ा गुट) की बेंगलुरु जिला इकाई के अध्यक्ष टी.ए. धर्मराज ने सोनू निगम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर 3 मई को अवलाहल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), धारा 352(1) (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) और धारा 353 (सार्वजनिक अशांति भड़काने वाले बयान) शामिल हैं।

READ ALSO  FibreNet Case: SC Adjourns Hearing on Chandrababu Naidu’s Plea Seeking Anticipatory Bail to Nov 30

आलोचना के बीच सोनू निगम ने खेद व्यक्त करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, लेकिन कानूनी कार्यवाही जारी रही। इस कारण गायक ने उच्च न्यायालय में राहत के लिए याचिका दायर कर आरोपों को रद्द करने की मांग की।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles