उमेश पाल हत्याकांड: अतीक अहमद की भाभी ने गैर-जमानती वारंट और कुर्की आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा ने प्रयागराज की विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) और संपत्ति कुर्की के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

यह आदेश उमेश पाल हत्याकांड में अदालत में पेश न होने के कारण जैनब फातिमा, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, कथित शूटर गुड्डू मुस्लिम और तीन अन्य के खिलाफ जारी किया गया था।

अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 के तहत यह मानते हुए घोषणा पत्र जारी किया कि आरोपी छिप रहे हैं या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, धारा 83 के तहत उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी दिया गया।

इस याचिका को शुक्रवार को न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अदालत ने इसे उस दिन नहीं सुना।

गौरतलब है कि अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में मेडिकल जांच के दौरान तीन हमलावरों ने लाइव टीवी कैमरों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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