संभल मंदिर-मस्जिद विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 5 मई तक टाली

उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर जारी कानूनी विवाद में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को 5 मई, 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद लिया गया।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई के हलफनामे के जवाब के लिए 48 घंटे का समय दिया है। इसके बाद शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।

READ ALSO  ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन ने राहुल गांधी के वीडियो को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

यह मामला मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा है, जिसमें संभल की एक निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर 5 मई तक के लिए रोक लगा दी है।

Video thumbnail

विवाद की जड़ हरि शंकर जैन और सात अन्य वादियों के दावे से जुड़ी है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि शाही जामा मस्जिद एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी। इन वादियों ने मस्जिद परिसर में प्रवेश के अधिकार की भी मांग की है।

READ ALSO  निजी वीडियो बना वायरल करने की दी धमकी, पीड़ित अधिवक्ता ने जहर पिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles