सुप्रीम कोर्ट : तलाक के लिए समझौता अनिवार्य पृथक्करण अवधि के साथ ओवरलैप नहीं करता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तलाक की कार्यवाही को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी के बीच पृथक रहते हुए तलाक दाखिल करने का समझौता, उनके अलग-अलग रहने की वास्तविकता को समाप्त नहीं करता। यह फैसला उन दंपतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है जो विवाह को कानूनी रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया में हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कानूनन एक अनिवार्य पृथक्करण अवधि निर्धारित है।

फैसले के अनुसार, जो पृथक्करण अवधि कानून के तहत निर्धारित है — जो आमतौर पर छह महीने से एक वर्ष के बीच होती है — वह किसी भी आपसी समझौते से स्वतंत्र रूप से पूरी करनी अनिवार्य है। इस अवधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों पक्षों को अपने निर्णय पर विचार करने और सुलह की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय मिले।

सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता ने कहा, “केवल तलाक के इरादे को व्यक्त करने वाला समझौता होना, अलग-अलग रहने की कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के बराबर नहीं है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि “दंपतियों को कानून द्वारा निर्धारित पृथक्करण अवधि का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है, ताकि अदालत यह सुनिश्चित कर सके कि तलाक का निर्णय गंभीर सोच-विचार के बाद और अंतिम रूप से लिया गया है।”

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कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्पष्टीकरण तलाक की प्रक्रिया में किसी भी गलतफहमी को दूर करने में सहायक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अलग-अलग रहना केवल सहमति पत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें भौतिक (शारीरिक) और वित्तीय स्वतंत्रता का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए।

पारिवारिक कानून विशेषज्ञ, अधिवक्ता जेन डो ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्टीकरण सुनिश्चित करता है कि तलाक के मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन हो। यह रेखांकित करता है कि यद्यपि पति-पत्नी किसी भी समय तलाक के लिए सहमत हो सकते हैं, लेकिन वे कानून द्वारा निर्धारित विचारकाल (रिफ्लेक्टिव पीरियड) को दरकिनार नहीं कर सकते।”

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