बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित जबरन वसूली मामले में मुंबई पुलिस को 10 लाख रुपए देने के आदेश पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर और पुलिस उपायुक्त (DCP) जोन 1 प्रवीण मुंधे को एक जौहरी को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। जौहरी निशांत जैन ने आजाद मैदान थाने के चार पुलिस अधिकारियों पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था।

विवाद तब शुरू हुआ जब MSHRC ने पिछले साल दिसंबर में जैन की शिकायत का जवाब दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1 मार्च, 2024 को सब-इंस्पेक्टर काजल पानसरे और अधिकारी सुदर्शन पुरी, श्रीकृष्ण जयभाई और राजेश पालकर ने उन्हें चोरी के आभूषणों के झूठे आरोपों से बचने के लिए 25,000 रुपए का भुगतान करने के लिए मजबूर किया था। दक्षिण मुंबई के बोरा बाजार में स्थित गुर्जर ज्वैलर्स के मालिक जैन ने दावा किया कि उन्हें आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी गई थी और मांगे गए पैसे का भुगतान करने के बाद ही उन्हें रिहा किया गया। रिहा होने के बाद जैन ने फनसालकर, डीसीपी मुंधे और एमएसएचआरसी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एफआईआर दर्ज की गई और आयोग द्वारा मुआवजा दिया गया।

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हालांकि, पुलिस ने एक तथ्य-खोज जांच की, जिसमें पता चला कि यह घटना जबरन वसूली के बजाय अवैध संतुष्टि का मामला था। फनसालकर और मुंधे ने एमएसएचआरसी के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि आदेश उचित सुनवाई के बिना जारी किया गया था और आरोप मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और नीला गोखले ने एमएसएचआरसी के आदेश और 18 दिसंबर, 2024 को जारी संबंधित अनुपालन अनुरोध पर आगे की समीक्षा तक रोक लगा दी। पुलिस अधिकारियों ने तर्क दिया कि आयोग ने अपने निर्णय में गलती की है और तथ्यों पर उचित रूप से विचार करने में विफल रहा है, तथा कहा कि जैन के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

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