संभल हिंसा मामला: मस्जिद समिति के अध्यक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 27 मार्च की तारीख तय की

संभल की स्थानीय अदालत ने शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जफर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है, जिन्हें 24 नवंबर को ऐतिहासिक मुगलकालीन मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के विरोध में भड़की हिंसा के बाद हिरासत में लिया गया था।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने प्रारंभिक सुनवाई की अध्यक्षता की, जिसके दौरान बचाव पक्ष ने अली के लिए अंतरिम और स्थायी दोनों तरह की जमानत मांगी। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष को अगली सुनवाई तक केस डायरी जमा करने का भी आदेश दिया है, ताकि दोनों पक्षों की दलीलों की व्यापक समीक्षा की जा सके।

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रविवार को गिरफ्तार किए गए और बाद में मुरादाबाद जेल में दो दिन की न्यायिक हिरासत में रखे गए जफर अली ने चंदौसी के एक अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान पत्रकारों से कहा कि वे बेगुनाह हैं, “मैंने कोई दंगा नहीं भड़काया। मुझे झूठा फंसाया गया है।”

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वकील आमिर हुसैन के नेतृत्व में उनके कानूनी प्रतिनिधित्व ने तर्क दिया कि आरोप, जिनमें दंगा करने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराएँ शामिल हैं, निराधार हैं और उनका उद्देश्य उन्हें चुप कराना है।*

कानूनी कार्यवाही के अलावा, स्थानीय कानूनी समुदाय की ओर से भी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आई, जिसमें संभल जिले के कई वकीलों ने अली की गिरफ़्तारी का विरोध करने के लिए एक दिवसीय पेन-डाउन हड़ताल की। ​​उनका तर्क है कि उनकी हिरासत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के समक्ष गवाही देने से उन्हें रोकने का एक प्रयास है। इस आयोग को हिंसा के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की जाँच करने का काम सौंपा गया है, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

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चंदौसी जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद नज़र कुरैशी ने अली के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा, “हड़ताल के हिस्से के रूप में आज संभल, चंदौसी और गुन्नौर की सभी अदालतें बंद रहीं।”

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