बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए TISS द्वारा निलंबित दलित पीएचडी छात्र को राहत देने से इनकार कर दिया

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के दलित पीएचडी छात्र रामदास के एस की अपील को खारिज कर दिया है, जिन्हें संस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया गया था। कोर्ट ने TISS के अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी के कारण रामदास को दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।

इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस ए एस चंदुरकर और एम एम सथाये ने कहा, “याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आदेश किसी भी तरह की अवैधता या विकृति से ग्रस्त नहीं है। हमें लगता है कि यह हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।” छात्र ने केंद्र सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ नई दिल्ली में एक मार्च में भाग लिया था और अयोध्या राम मंदिर अभिषेक समारोह के दौरान डॉक्यूमेंट्री “राम के नाम” का प्रचार किया था।

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न्यायालय ने पाया कि यह स्पष्ट है कि विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था और कहा कि रामदास ने यह धारणा बनाई कि उनके विचार TISS के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे संस्था की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। “संस्थान के आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है कि रामदास ने आम जनता में यह धारणा बनाई कि राजनीति से प्रेरित विरोध और विचार संस्था – TISS के विचार थे,” निर्णय में कहा गया।

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न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रामदास को अपने राजनीतिक विश्वासों का अधिकार है, लेकिन ऐसे विचारों को व्यक्त करने के लिए संस्थान के बैनर का उपयोग करना आपत्तिजनक था। न्यायालय ने कहा, “इससे संस्थान की छवि खराब हुई है।”

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रामदास ने अपनी दलील में तर्क दिया कि निलंबन के कारण उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई, जिससे उन्हें काफी कठिनाई हुई। उन्होंने दावा किया कि उनके निलंबन को “अवैध, मनमाने और अनुचित तरीके से” लागू किया गया था। TISS ने इसका विरोध करते हुए सुझाव दिया कि रामदास के पास वैकल्पिक उपाय है और वे संस्थान के भीतर स्थापित समिति के समक्ष निलंबन आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

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