राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई 11 फरवरी तक स्थगित

भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई, जो पहले गुरुवार को होनी थी, उनके वकील के बीमार होने के बाद 11 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद यह निर्णय लिया, जिसमें अदालती कार्यवाही में शामिल होने में उनकी असमर्थता का संकेत दिया गया था।

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हनुमानगंज से भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर यह मामला 2018 का है और यह आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि कर्नाटक चुनावों के दौरान गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, मिश्रा का दावा है कि इन टिप्पणियों से उन्हें व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। इस मामले में कई घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें अदालत में पेश न होने के कारण दिसंबर 2023 में गांधी के खिलाफ वारंट जारी करना भी शामिल है।

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राहुल गांधी ने फरवरी 2024 में अदालत में आत्मसमर्पण किया और 26 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद उन्हें 25,000 रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी गई। पूरी कार्यवाही के दौरान गांधी ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप एक व्यापक राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है।

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