‘सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती’: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक की अपील खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, जिसमें न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहारी और न्यायमूर्ति न्यापति विजय शामिल थे, ने मंगलगिरी के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) द्वारा दी गई तलाक की डिक्री को चुनौती देने वाली एक सिविल विविध अपील को खारिज कर दिया। दामरला ज्योति बनाम कोडीदासु उदय बाबू उदय शिव नागा बाबू (सी.एम.ए. संख्या 632/2024) नामक इस मामले का फैसला हाईकोर्ट के विशेष मूल अधिकार क्षेत्र के तहत किया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह अपील पत्नी दामरला ज्योति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत 2023 के एचएमओपी संख्या 36 में 3 जुलाई, 2024 को दी गई तलाक की डिक्री के खिलाफ दायर की थी। अपील में प्रतिवादी उनके पति कोडीदासु उदय बाबू उदय शिव नागा बाबू थे। मुकदमे के दौरान पक्षों के बीच आपसी समझौते के बाद तलाक का आदेश पारित किया गया।

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निचली अदालत में कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्षों ने बड़ों के कहने पर समझौता कर लिया था। समझौते का एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, और समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता को 18 जून, 2024 को डिमांड ड्राफ्ट संख्या 004523 के माध्यम से 4,00,000/- रुपये की राशि प्राप्त हुई। अपीलकर्ता ने बाद में 20 जून, 2024 को यह राशि वापस ले ली। निचली अदालत ने समझौते को रिकॉर्ड पर लिया और तलाक का आदेश दिया।

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शामिल कानूनी मुद्दे

अपील में मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या सहमति डिक्री के खिलाफ अपील पर विचार किया जा सकता है। अपीलकर्ता ने समझौता ज्ञापन के निचली अदालत के फैसले का हिस्सा होने के बावजूद तलाक डिक्री को चुनौती देने की मांग की।

अदालत की टिप्पणियां और निर्णय

न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रवेश चरण में अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि:

“समझौते के संयुक्त ज्ञापन पर पारित डिक्री, सार रूप में, सहमति डिक्री है। सहमति डिक्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।”

अपीलकर्ता के विद्वान वकील, रामकृष्ण अकुराथी ने समझौता ज्ञापन के अस्तित्व, 4,00,000/- रुपये के भुगतान या अपीलकर्ता द्वारा इसे वापस लेने पर विवाद नहीं किया। इसलिए, न्यायालय ने माना कि चूंकि तलाक की डिक्री आपसी सहमति पर आधारित थी, इसलिए अपील स्वीकार्य नहीं थी।

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हाईकोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि:

“वर्तमान अपील स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सहमति डिक्री के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं है।”

इस फैसले के साथ, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थापित कानूनी सिद्धांत की पुष्टि की कि आपसी सहमति पर आधारित डिक्री के विरुद्ध अपील पर विचार नहीं किया जा सकता। निर्णय वैवाहिक मामलों में सहमति डिक्री के संबंध में स्थापित कानूनी मिसालों का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है।

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तदनुसार अपील खारिज कर दी गई, और लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके अलावा, मुख्य अपील के खारिज होने के परिणामस्वरूप मामले से संबंधित सभी लंबित विविध याचिकाएं भी बंद कर दी गईं।

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