बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को टोरेस निवेश घोटाले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया की तीखी आलोचना की और पुलिस पर मामले में सुस्त रवैये के कारण कर्तव्यहीनता का आरोप लगाया। आभूषण कंपनी टोरेस से जुड़े इस घोटाले में कथित तौर पर निवेशकों से धोखाधड़ी वाले पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए करोड़ों रुपये ठगे गए।
डिवीजन बेंच के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले ने पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई न किए जाने पर निराशा जताते हुए कहा, “किसी ने भी तत्परता से काम नहीं किया।” कोर्ट ने आम नागरिकों को इस तरह की वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए पुलिस सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया और भविष्य में इस तरह के घोटाले रोकने के लिए तंत्र बनाने का आह्वान किया।
कार्यवाही के दौरान, कोर्ट को सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने बताया कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने दो विदेशी नागरिकों सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के बावजूद, घोटाले के व्यापक संचालन के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ बनी हुई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि बारह वांछित आरोपियों में से आठ दिसंबर 2024 के अंत तक देश छोड़कर भाग चुके थे।
अदालत ने शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने का आदेश दिया, जिन्होंने मामले में मुखबिर होने का दावा किया था और पुलिस सुरक्षा की माँग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायाधीशों ने एक व्यापक जाँच रिपोर्ट की भी माँग की, जिसे वेनेगांवकर ने प्रस्तुत किया, जिसमें चल रही जाँच और अब तक उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया था।
वेनेगांवकर ने खुलासा किया कि ईओडब्ल्यू द्वारा संभाले गए मुख्य मामले के अलावा, नवी मुंबई, ठाणे, नवघर और मीरा भयंदर सहित विभिन्न पुलिस क्षेत्रों में चार अतिरिक्त प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। जवाब में, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन सभी मामलों को ईओडब्ल्यू के तहत समेकित किया जाए, यदि आवश्यक समझा जाए तो एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) बनाने का विकल्प दिया जाए।
अदालत ने चल रही जाँच पर कड़ी निगरानी रखते हुए अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद निर्धारित की है। इस मामले ने लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि 3,700 से ज़्यादा निवेशकों ने दावा किया है कि उनके साथ 57 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई है। इस महीने की शुरुआत में विवाद तब चरम पर पहुंच गया जब कई निवेशक दादर (पश्चिम) में टोरेस वास्तु केंद्र में कंपनी द्वारा भुगतान बंद करने के बाद मुआवज़ा मांगने के लिए एकत्र हुए।