भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोप पत्र दाखिल होने और अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की प्रथा की आलोचना की है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने मुशीर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 18081/2024) के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार जांच पूरी हो जाने और आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने से कोई रचनात्मक उद्देश्य पूरा नहीं होता और यह प्रक्रियागत तर्क को चुनौती देता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला उन आरोपों से उत्पन्न हुआ है कि याचिकाकर्ता, मुशीर आलम ने 2002 से 31 मई, 2009 तक की जाँच अवधि के दौरान अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक ₹1,50,41,908 की संपत्ति अर्जित की। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अयोध्या, फैजाबाद ने एक जाँच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप बाराबंकी के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जाँच के बाद सत्र वाद संख्या 941/2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।
याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें तर्क दिया गया कि इस स्तर पर उसकी गिरफ्तारी अनुचित थी।
कानूनी मुद्दे
1. आरोप पत्र दाखिल करने के बाद गिरफ्तारी: क्या किसी आरोपी को जाँच पूरी होने और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद गिरफ्तार किया जाना चाहिए?
2. उत्तर प्रदेश में चलन: न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में कथित प्रक्रियागत विसंगति को संबोधित किया, जहां आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अक्सर गिरफ्तारियां की जाती हैं।
3. जमानत का अधिकार: मामले में न्यायालय द्वारा आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद आरोपी के जमानत के लिए आवेदन करने के अधिकार पर भी चर्चा की गई।
न्यायालय की टिप्पणियां
सर्वोच्च न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद व्यक्तियों की अनावश्यक गिरफ्तारी के बारे में तीखी टिप्पणियां कीं। पीठ ने कहा:
– “यदि जांच अधिकारी ने इसे आवश्यक समझा, तो जांच के दौरान ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी।”
– “एक बार जांच पूरी हो जाने और आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद, आरोपी को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने और उसकी संतुष्टि के लिए जमानत देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।”
– उत्तर प्रदेश में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद गिरफ्तारी की प्रथा पर न्यायालय ने टिप्पणी की, “हम इस असामान्य प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, सिवाय इसके कि इसका कोई मतलब नहीं है।”
न्यायालय का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को अनावश्यक बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता को सीबीआई कोर्ट, गोरखपुर के समक्ष उपस्थित होना चाहिए और अपनी संतुष्टि के अनुसार जमानत प्रस्तुत करनी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए इस स्तर पर औपचारिक गिरफ्तारी से कोई कानूनी या जांच संबंधी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।