दिल्ली हाईकोर्ट ने नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर की मरम्मत के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाथू कॉलोनी चौक के पास एक दशक पुराने फ्लाईओवर की मरम्मत शुरू करने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है। यह निर्णय भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन द्वारा दायर याचिका पर कार्यवाही के समापन के दौरान आया, जो संरचनात्मक मुद्दों को दूर करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपायों की वकालत कर रहे थे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली पीठ ने फ्लाईओवर की कमियों को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया। इन निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत को आश्वासन दिया कि मरम्मत कार्य शुरू करने की दिशा में प्रारंभिक कदम निर्धारित तीन महीने की अवधि के भीतर शुरू हो जाएंगे।

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कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि फ्लाईओवर का गहन निरीक्षण करने के लिए पहले से ही एक स्वतंत्र एजेंसी को लगाया गया था। मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक बैठक में भी निरीक्षण और उसके बाद की मरम्मत प्रक्रियाओं में तेजी लाने के सरकार के संकल्प को रेखांकित किया गया। अधिकारियों को उम्मीद है कि निरीक्षण जल्द ही पूरा हो जाएगा, और उसके तुरंत बाद मरम्मत की गतिविधियाँ शुरू हो जाएँगी।

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याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने चिंताओं की दीर्घकालिक प्रकृति पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि फ्लाईओवर की मरम्मत का मुद्दा आठ वर्षों से विवाद का विषय रहा है, यहाँ तक कि विधानसभा में भी उठाया गया है। नवंबर में हाईकोर्ट की पिछली आलोचना से स्थिति की गंभीरता और बढ़ गई, जब उसने फ्लाईओवर की “दोषपूर्ण” स्थिति की अनदेखी करने के लिए शहर के अधिकारियों को फटकार लगाई और सुझाव दिया कि संभावित भ्रष्टाचार के कारण मामले की केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच की जानी चाहिए।

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याचिका के अनुसार, फ्लाईओवर, जो 2015 से दिखाई देने वाली खामियों के कारण दो वर्षों से भारी वाहनों के लिए बंद था, एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि डीटीटीडीसी और निर्माण फर्म दोनों को इन मुद्दों के बारे में पहले ही अवगत करा दिया गया था, फिर भी उन्हें सुधारने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

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