साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत दहेज हत्या का अनुमान लगाने के लिए निरंतर उत्पीड़न के स्पष्ट साक्ष्य की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत दहेज हत्या का अनुमान लगाने के लिए निरंतर उत्पीड़न के स्पष्ट साक्ष्य की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने राम प्यारे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 1408/2015) के मामले में अपीलकर्ता राम प्यारे को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता के लिए उसकी सजा को खारिज करते हुए बरी कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला कुसुम देवी की दुखद मौत से उत्पन्न हुआ, जिनकी कथित तौर पर 27 सितंबर, 1990 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अपने वैवाहिक घर में आत्मदाह करके मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने उसी दिन एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति राम सजीवन, उसके ससुराल वालों और उसके देवर राम प्यारे ने उसे दहेज के लिए परेशान किया। दहेज की मांगों में एक भैंस और एक सोने की चेन शामिल थी।

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शुरू में, ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304-बी के तहत दहेज हत्या के आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन उन्हें आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498-ए (क्रूरता) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अपीलकर्ता के खिलाफ निचली अदालतों के निष्कर्षों को पलट दिया।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

1. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी का अनुप्रयोग: प्रावधान अदालत को दहेज हत्या का अनुमान लगाने की अनुमति देता है यदि यह दिखाया जाता है कि महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अनुमान के लिए उत्पीड़न या उकसावे के ठोस सबूत की आवश्यकता होती है।

2. धारा 113ए और 113बी के बीच अंतर: कोर्ट ने कहा कि धारा 113ए के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अनुमान विवेकाधीन है, जबकि धारा 113बी के तहत दहेज हत्या का अनुमान अनिवार्य है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।

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3. साक्ष्य का मानक: कोर्ट ने दोहराया कि केवल आरोप या संदेह दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उत्पीड़न के स्पष्ट और पुख्ता सबूत जरूरी हैं।

कोर्ट की टिप्पणियां

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने माना कि उत्पीड़न के ठोस सबूत के बिना धारा 113बी को लागू करने में निचली अदालतों ने गलती की है। कोर्ट ने कहा:

“जब निचली अदालतें साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी को लागू करना चाहती हैं, तो शर्त यह है कि लगातार उत्पीड़न के संबंध में पहले कुछ ठोस सबूत होने चाहिए। किसी भी रूप में उत्पीड़न या उकसावे जैसे सहायता या उकसावे के संबंध में किसी भी ठोस सबूत के अभाव में, अदालत सीधे धारा 113 बी लागू नहीं कर सकती है और यह मान सकती है कि आरोपी ने आत्महत्या के लिए उकसाया था।

अदालत ने आगे टिप्पणी की कि धारा 113 बी के तहत अनुमान पूर्ण नहीं है और इसे विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

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निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने राम प्यारे को बरी कर दिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि कथित उत्पीड़न या उकसावे में उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। इसने देखा कि उकसावे का अनुमान सबूत की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।

अपीलकर्ता, जो जमानत पर बाहर था, को दोषमुक्त कर दिया गया, और उसके जमानत बांड को खारिज कर दिया गया।

प्रतिनिधित्व

– अपीलकर्ता के लिए: अधिवक्ता भारत भूषण, केशव बंसल द्वारा सहायता प्राप्त।

– प्रतिवादी (उत्तर प्रदेश राज्य) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, शौर्य सहाय, आदित्य कुमार और रुचिल राज द्वारा सहायता प्राप्त।

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