आर्थिक आरक्षण पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए, 17 जनवरी को सुनवाई फिर से तय की गई

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मंगलवार को बरेली की जिला अदालत में आर्थिक आरक्षण पर अपनी टिप्पणी के मामले में सुनवाई में अनुपस्थित रहे। अदालत ने अब अगली सुनवाई 17 जनवरी को तय की है, जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का एक और मौका मिल गया है।

यह सुनवाई अखिल भारतीय हिंदू महासभा के स्थानीय मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक द्वारा शुरू किए गए मामले के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्होंने गांधी की टिप्पणी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। इस मामले ने जनता और मीडिया का ध्यान खींचा है, जिसे पिछली बर्खास्तगी को समीक्षा याचिका में चुनौती दिए जाने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वीरेंद्र पाल गुप्ता ने गांधी की अनुपस्थिति पर निराशा व्यक्त की। गुप्ता ने कहा, “राहुल गांधी को आज जिला और सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार के समक्ष अपना पक्ष रखना था, लेकिन वे सुनवाई में शामिल नहीं हुए।” उन्होंने यह भी कहा कि मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करना और सुनवाई की नई तारीख तय करना कानूनी प्रक्रिया की लचीलापन और ऐसे हाई-प्रोफाइल आरोपों को गंभीरता से संबोधित करने के महत्व को दर्शाता है।

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पाठक की कानूनी चुनौती गांधी के बयान से उपजी है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसका उद्देश्य एक समुदाय को दूसरे की कीमत पर खुश करना था, जिसमें संपत्ति के अधिकारों को निशाना बनाना शामिल था। पाठक का दावा है कि इसके न केवल कानूनी परिणाम हैं, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक नतीजे भी हैं।

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