केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से भूस्खलन पुनर्वास के लिए एयरलिफ्ट शुल्क का कुछ हिस्सा माफ करने पर विचार करने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह 2006 से केरल में पिछले बचाव अभियानों के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा एयरलिफ्ट शुल्क के रूप में वसूले गए 132 करोड़ रुपये में से लगभग 120 करोड़ रुपये माफ करने पर विचार करे। न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति ईश्वरन एस ने प्रस्ताव दिया कि इस राशि का उपयोग वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए तत्काल किया जा सकता है।

न्यायालय ने हाल ही में वायनाड जिले में तीन गांवों को तबाह करने वाले विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर इन निधियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला, यह सुझाव देते हुए कि मुक्त की गई राशि चल रहे पुनर्वास प्रयासों में महत्वपूर्ण रूप से सहायता कर सकती है। पीठ ने केंद्र से आग्रह किया कि वह केरल को इन निधियों को अस्थायी रूप से पुनर्निर्देशित करने की अनुमति देने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत मानदंडों में ढील देने पर विचार करे।

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सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि वायनाड आपदा के बाद केरल द्वारा वित्तीय सहायता का अनुरोध करने के तुरंत बाद की गई 132 करोड़ रुपये की पूरी मांग केंद्र द्वारा एक “मनोवैज्ञानिक कदम” की तरह लग रही थी। उन्होंने मानवीय जरूरतों के सामने ऐसी बाधाओं को हटाने पर जोर दिया।

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एयरलिफ्ट शुल्क की इस मांग में 2018 की भयावह बाढ़ के दौरान संचालन के लिए महत्वपूर्ण रकम शामिल है, जो केरल के इतिहास में सबसे खराब बाढ़ में से एक थी, और 30 जुलाई को भूस्खलन के बाद बचाव कार्यों के लिए हाल ही में किए गए शुल्क शामिल हैं।

केरल सरकार के पास अपने एसडीआरएफ खाते में लगभग 61 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, लेकिन प्रस्तावित छूट के साथ, उपलब्ध धनराशि बढ़कर 180 करोड़ रुपये हो सकती है, जिससे आपदा प्रबंधन के लिए अधिक ठोस वित्तीय आधार मिल सकता है।

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हाई कोर्ट का अनुरोध केरल में प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और प्रबंधन से संबंधित एक याचिका के दौरान आया था। यह कानूनी जांच 30 जुलाई को हुए भीषण भूस्खलन के कारण शुरू की गई थी, जिसमें 231 लोगों की जान चली गई थी और वायनाड के पुंचिरिमट्टम, चूरलमाला और मुंदक्कई गांवों में भारी तबाही मची थी।

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