दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अन्य कंपनी द्वारा ‘जैक डेनियल’ ट्रेडमार्क के पंजीकरण पर रोक लगाई

एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अन्य इकाई, मेसर्स मंगलम कृपा द्वारा ट्रेडमार्क ‘जैक डेनियल’ के पंजीकरण पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिससे प्रसिद्ध अल्कोहल ब्रांड जैक डेनियल प्रॉपर्टीज इंक को संभावित अपूरणीय क्षति से बचाया जा सके।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता, जैक डेनियल प्रॉपर्टीज इंक. के पक्ष में और प्रतिवादी, मेसर्स मंगलम कृपा के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला ठोस रूप से स्थापित किया गया था। यह निर्णय ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 9(2)(ए) और 11 के उल्लंघन पर आधारित था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि प्रतिवादी को दिया गया पंजीकरण ट्रेडमार्क के लिए स्थापित कानूनी सुरक्षा का उल्लंघन कर सकता है।

READ ALSO  दो दिन में कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को दोषी करार दी 3 साल की सजा

न्यायमूर्ति बंसल ने अपने आदेश में कहा, “सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में है, और यदि विवादित चिह्न के संचालन पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।”

Video thumbnail

जैक डेनियल प्रॉपर्टीज इंक. ने 1895 से मादक पेय पदार्थों के संबंध में ‘जैक डेनियल’ ट्रेडमार्क रखा है, जिसका भारत में व्यापक उपयोग 1997 से शुरू हुआ है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह चिह्न न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि इसने महत्वपूर्ण सद्भावना और प्रतिष्ठा अर्जित की है, जो प्रतिवादी के पंजीकरण से खतरे में पड़ गई थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पुलों के कई बार ढहने के बाद सुरक्षा पर जवाब मांगा

जैक डेनियल के कानूनी प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि मेसर्स मंगलम कृपा द्वारा ‘जैक डेनियल’ चिह्न को अपनाना दुर्भावनापूर्ण था और यह ब्रांड की स्थापित प्रतिष्ठा को भुनाने का प्रयास था। न्यायालय ने ब्रांड की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की संभावना को स्वीकार करते हुए स्थगन दिया और अगली सुनवाई 26 मार्च, 2025 के लिए निर्धारित की।

READ ALSO  आर्मी फेयर में जेएजी के लिए आवेदन करने से शादीशुदा लोगों पर रोक: दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles