पदोन्नति से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्वव्यापी पदोन्नति या लाभ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी पूर्वव्यापी पदोन्नति या वित्तीय लाभ के हकदार नहीं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य बनाम डॉ. अमल सत्पथी और अन्य (एसएलपी (सिविल) डायरी संख्या 43488/2023 से उत्पन्न सिविल अपील) में दिए गए फैसले में सेवा न्यायशास्त्र के एक महत्वपूर्ण पहलू को सुलझाया गया है। पीठ में न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. अमल सत्पथी से जुड़ा था, जो मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र थे। हालांकि लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने 29 दिसंबर, 2016 को उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण यह प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2016 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ही पूरी हुई। डॉ. सत्पथी ने पश्चिम बंगाल प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से ही काल्पनिक वित्तीय लाभ प्रदान किए। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने इन आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि जब तक नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए, तब तक पदोन्नति पूर्वव्यापी रूप से नहीं दी जा सकती।

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कानूनी मुद्दे

1. पूर्वव्यापी पदोन्नति का अधिकार:

न्यायालय ने जांच की कि क्या कोई कर्मचारी उच्च पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले सेवानिवृत्त होने पर पदोन्नति लाभ का दावा कर सकता है।

2. पश्चिम बंगाल सेवा नियम के नियम 54(1)(ए) की व्याख्या:

यह नियम निर्दिष्ट करता है कि कोई कर्मचारी तब तक उच्च वेतन नहीं ले सकता जब तक कि वह पदोन्नत पद के कर्तव्यों को ग्रहण न कर ले।

3. काल्पनिक लाभों का अधिकार:

न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या सेवा के दौरान औपचारिक रूप से पदोन्नति न किए जाने पर सेवानिवृत्ति के बाद काल्पनिक वित्तीय लाभ दिए जा सकते हैं।

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सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों को पलट दिया। इसने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल सेवा नियम के नियम 54(1)(ए) के तहत, पदोन्नति और संबंधित लाभ उच्चतर जिम्मेदारियों के ग्रहण पर निर्भर करते हैं। चूंकि डॉ. सतपथी मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी का पद संभालने से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए वे न तो पद का दावा कर सकते थे और न ही लाभ का।

अपने फैसले का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा:

“पदोन्नति केवल उस तिथि से प्रभावी होती है जिस दिन इसे प्रदान किया जाता है, न कि रिक्ति या सिफारिश की तिथि से। किसी कर्मचारी को इसके वित्तीय लाभों का दावा करने के लिए उच्च पद की जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए।”

न्यायालय ने भारत संघ बनाम एन.सी. मुरली (2017) और सुनैना शर्मा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (2018) सहित उदाहरणों पर भरोसा किया, जिसने इस सिद्धांत को मजबूत किया कि विशिष्ट नियमों के बिना पूर्वव्यापी पदोन्नति नहीं दी जा सकती। पीठ ने यह भी कहा:

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“जबकि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, पदोन्नत होने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है।”

पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया गया और उच्च न्यायालय और प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों को रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने जुर्माना लगाने से परहेज किया।

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