एक ऐतिहासिक निर्णय में, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेवा से बर्खास्त किए गए रेलवे कर्मचारी को छुट्टी नकदीकरण लाभों का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति एन. उन्नी कृष्णन नायर की खंडपीठ ने 12 नवंबर, 2024 को यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स बनाम उत्पल दत्ता तालुकदार (WP(C) 2477/2024) के मामले में यह निर्णय सुनाया, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), गुवाहाटी पीठ के पहले के निर्णय को रद्द कर दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
भारत संघ, जिसका प्रतिनिधित्व एन.एफ. रेलवे के महाप्रबंधक ने किया, ने CAT के 5 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी। CAT ने रेलवे अधिकारियों को प्रतिवादी, उत्पल दत्ता तालुकदार, एक पूर्व वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, जिन्हें विभागीय जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, को छुट्टी नकदीकरण लाभ जारी करने का निर्देश दिया था।
अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 27 सितंबर, 2021 को पेंशन और ग्रेच्युटी सहित अनुकंपा भत्ते के बिना तालुकदार को बर्खास्त कर दिया था। अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकारियों के समक्ष उनकी बाद की अपीलों को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद तालुकदार ने अवकाश नकदीकरण लाभ, भविष्य निधि बकाया और अन्य भत्ते जारी करने की मांग करते हुए कैट का रुख किया। जबकि कैट ने अवकाश नकदीकरण जारी करने का निर्देश दिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया।
कानूनी मुद्दे
मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बर्खास्त रेलवे कर्मचारी अपने अवकाश खाते में संचित अर्जित अवकाश के नकदीकरण का दावा करने का हकदार है। याचिकाकर्ताओं ने भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (आईआरईसी), खंड-I के नियम 504 और रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 40 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि बर्खास्तगी से पिछली सेवा और अर्जित अवकाश सहित सभी संबद्ध लाभ जब्त हो जाते हैं।
प्रतिवादी, जिसका प्रतिनिधित्व डॉ. जी.जे. शर्मा ने किया, ने तर्क दिया कि बर्खास्तगी से पहले अर्जित अवकाश जब्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आईआरईसी के नियम 542(2)(बी) पर भरोसा किया, जो बर्खास्त, हटाए गए या मृत कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश की गणना की रूपरेखा तैयार करता है, और तर्क दिया कि कैट ने लाभ जारी करने का सही निर्देश दिया है।
न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय
पीठ ने नोट किया कि आईआरईसी के नियम 504 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बर्खास्तगी पर क्रेडिट पर छुट्टी का दावा समाप्त हो जाता है। इसी तरह, रेलवे सेवा (पेंशन) नियम के नियम 40 में प्रावधान है कि बर्खास्तगी या निष्कासन से पिछली सेवा जब्त हो जाती है। न्यायालय ने कहा:
“छुट्टी किसी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं के कारण अर्जित की जाती है। यदि बर्खास्तगी पर पिछली सेवा जब्त हो जाती है, तो ऐसी सेवा से अर्जित छुट्टी भी जब्त होनी चाहिए। कोई भी अन्य व्याख्या नियम के स्पष्ट प्रावधानों का खंडन करेगी।”
न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि कैट ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि नियम 504 छुट्टी नकदीकरण के लिए अप्रासंगिक था। इसमें कहा गया:
“छुट्टी नकदीकरण लाभों से इनकार करना बर्खास्तगी का एक स्वाभाविक परिणाम है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपने आदेश में इसे अलग से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।”
न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा IREC के नियम 542(2)(b) और नियम 550(B)(1)(ii) पर भरोसा करने को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि ये प्रावधान गणना विधियों से संबंधित हैं और बर्खास्तगी के परिणामों को ओवरराइड नहीं करते हैं।
निर्णय
CAT के आदेश को अलग रखते हुए, न्यायालय ने माना कि तालुकदार अपनी पिछली सेवा के जब्त होने के कारण छुट्टी नकदीकरण लाभों के हकदार नहीं थे। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके निष्कर्ष इस मुद्दे तक सीमित थे और CAT के समक्ष किसी अन्य कार्यवाही में तालुकदार की बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए चल रही चुनौती पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार की वकील सुश्री बी. सरमा ने किया, जबकि डॉ. जी.जे. शर्मा प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।