बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट के उस फ़ैसले की खुलेआम आलोचना की है जिसमें उसने कई हत्याओं के मामले में मौत की सज़ा सुनाने के औचित्य के तौर पर महाभारत के एक श्लोक का इस्तेमाल किया था। जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस अभय मंत्री की खंडपीठ ने इस तर्क को “अजीब” और “अनुचित” पाया।
एक ज़मीन विवाद में चार रिश्तेदारों की हत्या के दोषी एक परिवार की अपील की समीक्षा के दौरान, हाईकोर्ट इस बात से हैरान रह गया कि ट्रायल कोर्ट ने महाराष्ट्र में हत्या की दरों के बारे में प्राचीन शास्त्रों और सांख्यिकीय आंकड़ों दोनों पर भरोसा किया। ट्रायल कोर्ट ने एक ही घटना में चार हत्याओं से जुड़ी घटनाओं की कम आवृत्ति का हवाला देते हुए इस मामले को ‘दुर्लभतम’ में से एक के रूप में वर्गीकृत किया था। हालाँकि, हाईकोर्ट ने मामले की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने में ट्रायल कोर्ट की विफलता की ओर इशारा किया और इस दृष्टिकोण को “पूरी तरह से ग़लत” करार दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने तेलगोटे परिवार से जुड़े मामले पर विचार-विमर्श करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जहां हरिभाऊ तेलगोटे, उनकी पत्नी द्वारकाबाई और उनके बेटे श्याम को मूल रूप से 29 एकड़ पैतृक भूमि से संबंधित विवाद में धनराज चरहाटे और उनके तीन परिवार के सदस्यों की पूर्व नियोजित हत्या के लिए सत्र न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी।
हाईकोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य और मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य जैसे उल्लेखनीय मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मिसालों को लागू करते हुए सजा का पुनर्मूल्यांकन किया। इन फैसलों में इस बात पर जोर दिया गया है कि मौत की सजा केवल असाधारण क्रूरता के मामलों में ही लागू की जानी चाहिए और जहां दोषी के सुधार की कोई संभावना नहीं है।
अंततः, हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को स्वीकार करते हुए हरिभाऊ और श्याम तेलगोटे की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, लेकिन फैसला सुनाया कि यह ‘दुर्लभतम में से दुर्लभतम’ सीमा को पूरा नहीं करता है। न्यायालय ने हत्याओं में उनकी सक्रिय संलिप्तता के लिए पर्याप्त साक्ष्यों का अभाव देखते हुए द्वारकाबाई तेलगोटे को बरी कर दिया।