सुप्रीम कोर्ट ने असम के अप्रवासियों के लिए नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो असम में अवैध अप्रवासियों की नागरिकता की स्थिति से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया।

न्यायालय का यह फैसला असम समझौते के संदर्भ में आया है, जिसे राज्य को प्रभावित करने वाले अवैध प्रवास के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के राजनीतिक जवाब के रूप में स्थापित किया गया था। समझौता और उसके बाद के कानूनी प्रावधान असम में नागरिकता के मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत, एम एम सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने बहुमत की राय में सहमति व्यक्त की, जिसमें पुष्टि की गई कि संसद के पास कानून के तहत ऐसे प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक विधायी क्षमता है। बहुमत के फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 6ए असम के लिए विशिष्ट परिस्थितियों को संबोधित करती है, जो राज्य की जटिल जनसांख्यिकीय और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक अनुकूलित दृष्टिकोण को दर्शाती है।

हालांकि, बेंच एकमत नहीं थी, क्योंकि जस्टिस पारदीवाला ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि धारा 6ए असंवैधानिक है। जस्टिस पारदीवाला की असहमति नागरिकता और अप्रवासियों तथा स्वदेशी लोगों के अधिकारों को लेकर चल रही कानूनी और नैतिक बहस को उजागर करती है।

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