कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ एफआईआर पर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई करेगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह सोमवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि गोयल ने कानूनी दिशा-निर्देशों के विपरीत आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से स्नातकोत्तर प्रशिक्षु बलात्कार-हत्या पीड़िता की पहचान उजागर की।

9 अगस्त की घटना के दौरान कोलकाता पुलिस के प्रभारी विनीत गोयल वर्तमान में पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) के रूप में कार्यरत हैं। कथित तौर पर पीड़िता की पहचान उनके आयुक्तालय के तहत उजागर की गई थी, जिसके कारण यह कानूनी चुनौती सामने आई।

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कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले याचिकाकर्ता – याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने जनहित याचिका दायर की। जेठमलानी ने मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को सूचित किया कि आर जी कर अस्पताल मामले की स्वत: सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि कलकत्ता हाईकोर्ट इस विशेष मुद्दे पर आगे बढ़ सकता है।

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इस मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता हाईकोर्ट दोनों ने पहले पीड़िता की पहचान उजागर करने के खिलाफ निर्देश जारी किए थे, जिसका शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था।

यह जनहित याचिका राज्य में जूनियर डॉक्टरों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद दायर की गई है, जिन्होंने पीड़िता के लिए न्याय, उनके कार्यस्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने और आयुक्त के पद से गोयल को हटाने की मांग करते हुए काम बंद कर दिया था।

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यह कानूनी कदम मामले से संबंधित व्यापक न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा है, जिसमें कोलकाता पुलिस से जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपना भी शामिल है। हाईकोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं पर विचार करने के बाद यह बदलाव किया, जिसमें पीड़िता के माता-पिता की एक याचिका भी शामिल थी, जिन्होंने अपनी बेटी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

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