इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मयंक गौतम के खिलाफ दहेज हत्या और हत्या के आरोप बरकरार रखे हैं, जो उसकी पत्नी शैली गौतम की मौत के मामले में है। न्यायालय ने आरोप मुक्त करने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य जानबूझकर क्रूरता और उत्पीड़न का संकेत देते हैं, जिसके कारण शादी के छह महीने के भीतर उसकी मौत हो गई। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने यह फैसला सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि:
शैली गौतम ने 2 मार्च, 2016 को मयंक गौतम से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद, उसके भाई जलज शर्मा ने 20 जुलाई, 2016 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपर्याप्त दहेज के कारण शैली को मयंक और उसके परिवार द्वारा उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। अतिरिक्त ₹2,00,000 की मांग की गई, और जब यह मांग पूरी नहीं की गई, तो शैली को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और बिना भोजन के रखा गया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई।
16 जुलाई, 2016 को जलज शर्मा को एक विचलित करने वाला वीडियो भेजा गया, जिसमें शैली को बेहोशी की हालत में दिखाया गया था, जिसके बाद उसके परिवार ने उसे ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद, शैली ने 12 अगस्त, 2016 को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। शव परीक्षण में कई चोटों का पता चला और हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी का निदान किया गया, जो मस्तिष्क को ऑक्सीजन और रक्त की गंभीर कमी के कारण होने वाली स्थिति है, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि यह लंबे समय तक भोजन के बिना रखे जाने के कारण हो सकता है।
कानूनी मुद्दे:
प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या शैली गौतम की मौत को आईपीसी की धारा 304बी के तहत ‘दहेज हत्या’ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और क्या हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत अतिरिक्त आरोप लागू होता है।
1. दहेज मृत्यु (धारा 304बी आईपीसी): किसी मृत्यु को दहेज मृत्यु के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, यह अप्राकृतिक होनी चाहिए और विवाह के सात वर्षों के भीतर घटित होनी चाहिए, साथ ही दहेज की मांग से संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न के साक्ष्य होने चाहिए। न्यायालय ने पाया कि मानदंड पूरे हुए, क्योंकि शैली की मृत्यु उसके विवाह के छह महीने के भीतर हुई और उसके पहले बार-बार दहेज की मांग और क्रूरता की गई थी।
2. हत्या (धारा 302 आईपीसी): न्यायालय ने विचार किया कि क्या जानबूझकर भोजन से वंचित करना और उसके परिणामस्वरूप होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ हत्या के बराबर हो सकती हैं। इसने निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य थे जो गंभीर नुकसान या मृत्यु का कारण बनने के इरादे का सुझाव देते थे, जिससे अतिरिक्त आरोप को उचित ठहराया जा सकता है।
3. धारा 304बी और 302 आईपीसी के तहत एक साथ आरोप: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि दोनों आरोप एक साथ तय नहीं किए जा सकते। हालांकि, न्यायालय ने एक मिसाल का हवाला दिया जिसमें दोनों आरोपों को तय करने की अनुमति दी गई, जिसमें से किसी एक के तहत दोषसिद्धि संभव है, लेकिन दोनों के तहत नहीं।
न्यायालय की टिप्पणियाँ:
न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं, जिनमें शामिल हैं:
– “मृतक को पर्याप्त समय तक भोजन नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क में ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति में गंभीर कमी आई। क्रूरता के इस जानबूझकर किए गए कृत्य को प्राकृतिक मृत्यु नहीं माना जा सकता, बल्कि यह स्पष्ट इरादे से किया गया जानबूझकर किया गया कृत्य है, जिसका उद्देश्य नुकसान पहुँचाना या मृत्यु पहुँचाना है।“
– न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि शैली की मृत्यु पहले से मौजूद किसी बीमारी के कारण हुई थी, तथा इस बात पर जोर दिया कि यह स्थिति आरोपी द्वारा जानबूझकर भूख से मरने और दुर्व्यवहार के कारण हुई थी।
मयंक गौतम द्वारा दाखिल आरोप-मुक्ति के आवेदन को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498ए, 304बी, 323 और 302 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय करने की पुष्टि की, तथा कहा कि मुकदमे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।
केस विवरण:
– केस संख्या: आवेदन धारा 482 संख्या 5811/2019
– बेंच: न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता
– वकील:
आवेदक, मयंक गौतम का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अमित डागा ने किया, जिनकी सहायता अधिवक्ता आकाश मिश्रा ने की। राज्य और शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सुनील कुमार कुशवाह और अधिवक्ता योगेंद्र पाल सिंह ने किया।