वित्तीय स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कोर्ट ने महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार किया

एक उल्लेखनीय निर्णय में, दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत एक महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया है। मामले की अध्यक्षता कर रही न्यायिक मजिस्ट्रेट गीता ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता, जो एक केंद्रीय मंत्रालय में कार्यरत है और 43,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन कमाती है, वह खुद का आर्थिक रूप से भरण-पोषण करने में सक्षम है।

अदालत के फैसले में वैवाहिक विवादों की अक्सर विवादास्पद प्रकृति पर जोर दिया गया, जहां पक्षकार लाभ उठाने के लिए दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर सकते हैं। पति की अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने की नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, न्यायाधीश ने पाया कि इस विशिष्ट मामले में, याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिरता ने अंतरिम भरण-पोषण की आवश्यकता को नकार दिया।

केवल कुछ महीनों तक चलने वाले संक्षिप्त वैवाहिक सहवास को भी फैसले में नोट किया गया। अदालत के आदेश में कहा गया, “अदालत की सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता अंतरिम भरण-पोषण के अनुदान की हकदार नहीं है, क्योंकि वह खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम है।” यह निर्णय इस कानूनी परिप्रेक्ष्य को रेखांकित करता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अंतरिम भरण-पोषण स्वतः प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि यह याचिकाकर्ता की वित्तीय आवश्यकता और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

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