केंद्र सरकार ने झारखंड में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बारे में हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए झारखंड में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के रहने की सूचना दी है। यह खुलासा झारखंड हाईकोर्ट में प्रस्तुत एक हलफनामे के माध्यम से हुआ, जिसमें साहेबगंज और पाकुड़ जिलों के माध्यम से बांग्लादेशियों के अनियंत्रित प्रवेश का विवरण दिया गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में क्षेत्र में कई सामाजिक-आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें उपहार विलेखों के माध्यम से आदिवासी भूमि का हस्तांतरण और आदिवासी आबादी में देखी गई कमी शामिल है, जो स्वदेशी समुदायों के बीच उच्च धर्मांतरण दरों और कम जन्म दर के कारण है।

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गृह मंत्रालय के अवर सचिव प्रताप सिंह रावत ने संथाल परगना से आदिवासियों के बाहरी प्रवास पर चिंता व्यक्त की, जिसे उन्होंने स्वदेशी निवासियों की घटती संख्या के लिए एक योगदान कारक के रूप में देखा। हलफनामे में हाल के वर्षों में उक्त जिलों में मदरसों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें बताया गया है कि स्थानीय बोली से घुसपैठियों की परिचितता ने स्थानीय आबादी के साथ उनके एकीकरण और छिपने में मदद की है।

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न्यायालय की कार्यवाही दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई का हिस्सा थी। सोमा ओरांव द्वारा दायर पहली याचिका संथाल परगना में आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे को संबोधित करती है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आदिवासियों को व्यवस्थित रूप से अन्य धर्मों में परिवर्तित किया जा रहा है। डैनियल डेनिश द्वारा दायर दूसरी जनहित याचिका भूमि अधिग्रहण में अवैध अप्रवासियों की रणनीति और राज्य के निवासी के रूप में खुद को पेश करने के लिए दस्तावेजों के जालसाजी पर केंद्रित है।

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केंद्र सरकार के हलफनामे में व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें असम में इसी तरह के आव्रजन मुद्दों का उल्लेख किया गया है और बांग्लादेश के साथ भारत की 4096.7 किलोमीटर की सीमा की छिद्रपूर्ण प्रकृति को उजागर किया गया है, जो आव्रजन कानूनों के प्रवर्तन को जटिल बनाती है।

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