बॉम्बे हाई कोर्ट ने जासूसी मामले में ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर को जमानत देने से किया इनकार

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने जासूसी गतिविधियों के दोषी ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल की जमानत और जेल की सजा के निलंबन की याचिका खारिज कर दी है।

बुधवार को पेश की गई अंतिम दलीलों के बाद जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृषाली जोशी ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सहायक सरकारी वकील अनूप बदर ने अदालत के फैसले की पुष्टि की।

READ ALSO  Whether Separate Earning or Prospect of Remarriage Disentitle's a Woman to Claim Compensation in Motor Accident Case?

निशांत प्रदीपकुमार अग्रवाल को 2018 में उनकी गिरफ्तारी के बाद 3 जून को एक सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप था। अग्रवाल को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के कड़े प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया।*

Video thumbnail

अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने अपने मुवक्किल की जमानत और अपील लंबित रहने तक सजा के निलंबन के लिए तर्क दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने अपराधों की गंभीरता पर जोर देते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

READ ALSO  भविष्य की संभावनाओं पर विचार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजा बढ़ाया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles