कोर्ट ने दो दशक पुराने मामले में पेश न होने पर आप सांसद संजय सिंह को गिरफ़्तार करने का आदेश दिया

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 23 साल पुराने मामले से संबंधित सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला, जो 2001 में एक विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम से जुड़ा है, समाजवादी पार्टी के नेता अनूप सांडा से भी जुड़ा है, जो इसी तरह पेश नहीं हुए।

सुल्तानपुर की अदालत ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि आरोपी 28 अगस्त तक अदालत के समक्ष पेश हों। पक्षों की गैर-हाजिरी के कारण सिंह, सांडा और चार अन्य के खिलाफ 13 अगस्त को गैर-जमानती वारंट जारी किए गए, जिसकी प्रारंभिक सुनवाई 20 अगस्त को होनी थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।

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अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मदन सिंह ने पुष्टि की कि सिंह और सांडा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई होनी है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की एमपी/एमएलए अदालत में आगे की कार्यवाही लंबित है और बाद में निर्धारित की जाएगी।

इस मामले की शुरुआत 19 जून, 2001 को हुई थी, जब पूर्व सपा विधायक अनूप सांडा ने सब्जी मंडी क्षेत्र के पास एक ओवरब्रिज के आसपास अपर्याप्त बिजली आपूर्ति के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जिसमें संजय सिंह और कई स्थानीय पार्षदों ने भाग लिया था।

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