जब तक अपील स्वीकार किए जाने के समय या उसके बाद किसी भी समय कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किए जाते, तब तक दूसरी अपील पर अंतिम सुनवाई नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 100 के तहत दूसरी अपीलों के प्रवेश और सुनवाई के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से संबंधित एक मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरी अपील के प्रवेश के समय या उसके बाद कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने की अनिवार्य प्रकृति पर जोर दिया, और दोहराया कि ऐसे प्रश्न अपील की अंतिम सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

नेक पाल और अन्य शीर्षक वाला मामला। बनाम नगर पालिका परिषद एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 8038-8039/2024, संपत्ति लेनदेन से जुड़े विवादों से उत्पन्न हुआ, जिसे विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण शून्य होने का दावा किया गया था। मूल मुकदमा इस बात के इर्द-गिर्द घूमता था कि क्या डेरा बाबा दरगाह सिंह के स्वामित्व वाली और धार्मिक धर्मार्थ प्रकृति की होने का दावा करने वाली संपत्ति को स्वयंभू प्रबंधक, जसविंदर सिंह द्वारा वैध रूप से हस्तांतरित किया गया था। हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्तियों के अपव्यय की रोकथाम) अधिनियम, 1962 के तहत संपत्ति हस्तांतरण की वैधता पर सवाल उठाया गया था।

शामिल कानूनी मुद्दे

हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी अपील में विचार-विमर्श किए गए महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों में शामिल थे:

1. संपत्ति लेनदेन की वैधता: क्या हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्तियों के अपव्यय की रोकथाम) अधिनियम, 1962 की धारा 7 के उल्लंघन के कारण लेनदेन शुरू से ही शून्य था।

2. स्वामित्व और धर्मार्थ प्रकृति: क्या संपत्ति डेरा बाबा दरगाह सिंह की थी और इसे धार्मिक धर्मार्थ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

3. प्रक्रियात्मक अनियमितताएं: क्या निचली अदालतों ने खसरा, खतौनी और पट्टेधारकों के पक्ष में जारी किए गए ‘किसान बही’ जैसे राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर मुकदमे का सही ढंग से फैसला सुनाया।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट द्वितीय अपील स्वीकार करते समय विधि के सारवान प्रश्न तैयार करने की वैधानिक आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने कहा:

“जब तक अपील स्वीकार करते समय या उसके बाद किसी भी समय विधि के सारवान प्रश्न तैयार नहीं किए जाते, तब तक द्वितीय अपील पर अंतिम सुनवाई नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि द्वितीय अपील पर अंतिम सुनवाई केवल पहले तैयार किए गए विधि के सारवान प्रश्न पर ही की जा सकती है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विधि के सारवान प्रश्नों के तैयार न होने से द्वितीय अपील में अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण हो जाती है। पीठ ने कहा कि सुनवाई से पहले पक्षों को सूचित न करने या विशिष्ट सारवान प्रश्न तैयार न करने का हाईकोर्ट का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण प्रक्रियागत चूक है।

न्यायालय का निर्णय

इन टिप्पणियों के आलोक में, सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील संख्या 34/2003 और 48/2003 में हाईकोर्ट के दिनांक 13 नवंबर, 2017 के निर्णय को निरस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इन अपीलों को उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल की फाइल में पुनः स्थापित करते हुए निर्देश दिया:

1. प्रश्न तैयार करने का अवसर: हाईकोर्ट को अपने पिछले निर्णय में बताए गए विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों या आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अतिरिक्त प्रश्न को तैयार करने की स्वतंत्रता दी गई है।

2. शीघ्र सुनवाई: मुकदमे की लंबी प्रकृति को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय अपीलों की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर बल दिया, तथा उन्हें 27 अगस्त, 2024 को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

3. अंतरिम राहत: बहाल की गई अपीलों में आरोपित निर्णय की तिथि तक लागू कोई भी अंतरिम राहत जारी रहेगी।

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पक्ष और कानूनी प्रतिनिधित्व

अपीलकर्ताओं, नेक पाल और अन्य का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कोंडले ने किया, जबकि प्रतिवादियों, नगर पालिका परिषद और अन्य का कानूनी प्रतिनिधित्व संपत्ति और धार्मिक संस्थान कानून में अनुभवी प्रमुख वकीलों द्वारा किया गया।

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