दिल्ली हाईकोर्ट ने अकाउंट सस्पेंशन के लिए एक्स कॉर्प के खिलाफ रिट याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने संचित गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 10030/2024) के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता, श्री संचित गुप्ता, जो फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक स्वतंत्र आईटी सलाहकार हैं, ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर इंक.) और भारत संघ के खिलाफ रिट याचिका दायर की। श्री गुप्ता की शिकायत एक्स कॉर्प के प्लेटफॉर्म पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बिना किसी पूर्व सूचना के निलंबित किए जाने से उपजी थी, जिसके बारे में उनका दावा था कि इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

मुख्य कानूनी मुद्दे

इस मामले ने कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाए:

1. निजी संस्थाओं के खिलाफ रिट याचिका की स्वीकार्यता: क्या एक्स कॉर्प जैसी निजी संस्था के खिलाफ रिट याचिका स्वीकार्य है, जो ऐसे कार्य करती है जिन्हें प्रकृति में सार्वजनिक माना जा सकता है।

2. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: क्या श्री गुप्ता के खाते को निलंबित करने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

3. सार्वजनिक कार्य सिद्धांत: क्या एक्स कॉर्प, सार्वजनिक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करके, एक सार्वजनिक कार्य करता है और इस प्रकार संवैधानिक जांच के अधीन है।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक्स कॉर्प संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सख्त कानूनी अर्थों में “सार्वजनिक कार्य” नहीं करता है।

न्यायालय की टिप्पणियां

1. एक्स कॉर्प के कार्यों की प्रकृति: न्यायालय ने नोट किया कि एक्स कॉर्प सार्वजनिक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है, लेकिन यह सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाने के लिए विशिष्ट सरकारी प्रतिनिधिमंडल या वैधानिक दायित्वों के बिना एक निजी इकाई के रूप में कार्य करता है। न्यायमूर्ति नरूला ने कहा, “यह मंच निजी कानून के तहत एक निजी इकाई के रूप में काम करता है और किसी भी सरकारी कर्तव्य या दायित्व का पालन नहीं करता है।”

2. सार्वजनिक कार्य सिद्धांत: न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का संदर्भ दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि किसी निजी इकाई के खिलाफ रिट को बनाए रखने के लिए, इकाई को ऐसे कार्य करने चाहिए जो मूल रूप से सरकारी प्रकृति के हों या कानून द्वारा निहित शक्ति के आधार पर किए गए हों। न्यायमूर्ति नरूला ने कहा, “संचार या सामाजिक संपर्क के लिए एक मंच प्रदान करने के कार्य या सेवा को सरकारी कार्य के समान कार्य या राज्य के कार्यों का अभिन्न अंग नहीं कहा जा सकता है।”

3. उचित कानूनी उपाय: न्यायालय ने सुझाव दिया कि श्री गुप्ता की शिकायतों को संवैधानिक उल्लंघन के बजाय सिविल न्यायालयों में अनुबंध के उल्लंघन के दावे के माध्यम से अधिक उचित रूप से संबोधित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति नरूला ने टिप्पणी की, “इस तरह के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए उचित स्थान सिविल न्यायालय होंगे, जहां संविदात्मक विवादों का निपटारा किया जाता है।”

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4. भारत संघ के विरुद्ध परमादेश: न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को लागू करने के लिए भारत संघ के विरुद्ध परमादेश रिट के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को भी संबोधित किया। न्यायालय को भारत संघ द्वारा वैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा का कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके लिए इस तरह की रिट की आवश्यकता हो।

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