जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने न्यायाधीश को परेशान करने के लिए आईएएस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण विवाद में शामिल एक न्यायाधीश को परेशान करने के आरोपों के बाद गंदेरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की है। यह कार्रवाई गंदेरबल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैयाज अहमद कुरैशी की सिफारिश के बाद की गई, जिन्होंने सिंह पर अदालत के आदेशों का पालन न करने और हेरफेर के माध्यम से व्यक्तिगत हमले करने का आरोप लगाया था।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने सिंह को 5 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि पेश न होने पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई की जा सकती है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल के दामाद सिंह पर न्यायाधीश कुरैशी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अपनी प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप हैं।

यह विवाद जनवरी के एक अदालती आदेश से जुड़ा है, जिसमें कुरैशी ने सिंह को उन व्यक्तियों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी। इसके बाद सिंह ने कथित तौर पर प्रतिशोध के तौर पर जज कुरैशी की संपत्ति की अनुचित जांच शुरू कर दी। कुरैशी के 23 जुलाई के आदेश के अनुसार, इस जांच में कानूनी दस्तावेजों की जांच और झूठे बहाने से भूमि का सीमांकन करना शामिल था, जिसे कुरैशी ने “आधिकारिक पद का स्पष्ट दुरुपयोग” करार दिया।

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