मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि शारीरिक विकलांगता के कारण व्यक्ति को पति-पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से छूट नहीं मिलती। न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया ने महेंद्र सिंह बनाम कविता सिंह (विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 18176/2024) के मामले में यह निर्णय सुनाया। मामले की पृष्ठभूमि मामला महेंद्र सिंह (आवेदक) और उनकी
