सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर शेफ कुणाल कपूर को दिए गए तलाक पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी तलाक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिसमें पाया गया था कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी की क्रूरता का शिकार है। मामले को अब दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौते की संभावना का आकलन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को भेजा गया है।

मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एस.वी.एन. भट्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी की अपील के बाद कपूर को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने पहले कपूर को तलाक देने से इनकार करने वाले पारिवारिक न्यायालय के फैसले को पलट दिया था, जिसमें कहा गया था कि पति या पत्नी द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना कानून के तहत क्रूरता है।

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हाईकोर्ट ने विस्तृत रूप से कहा था कि कपूर की पत्नी के व्यवहार में गरिमा और सहानुभूति की कमी थी, जिससे उनके विवाह की पवित्रता और सार पर गंभीर प्रभाव पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा था, “जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार होता है, तो यह विवाह के मूल तत्व को कलंकित करता है और ऐसा कोई संभावित कारण नहीं है कि उसे साथ रहने की पीड़ा सहते हुए जीने के लिए क्यों मजबूर किया जाए।

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” कुणाल कपूर, जिन्हें टेलीविजन शो “मास्टरशेफ इंडिया” में जज के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, ने अप्रैल 2008 में विवाह किया था और दंपति का 2012 में एक बेटा हुआ। अपनी याचिका में कपूर ने अपनी पत्नी द्वारा उनके और उनके माता-पिता के प्रति निरंतर अनादर और अपमान का हवाला दिया। इसके विपरीत, उनकी पत्नी ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए कहानियाँ गढ़ने का आरोप लगाया है, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने हमेशा एक प्रेमपूर्ण और वफादार रिश्ता बनाए रखने का प्रयास किया है।

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