कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा की दिन पर दिन मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल और रचिता तनेजा को कोर्ट की अवमानना करने का नोटिस भेजा कर 6 दिनों में जवाब तलब किया है। आपको बता दें की कुणाल कामरा और रचिता तनेजा ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था।
श्री रंग कटनेश्वकर ने कुणाल कामरा के खिलाफ एक याचिका दायर की है। कुणाल ने बीते 11 नवंबर को अपमानजनक ट्वीट किए थे जिस वर्ष 2018 में सुसाइड मामले में अर्णव गोस्वामी ने अग्रिम जमानत याचिका मुम्बई हाइकोर्ट के खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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कटनेश्वकर के मुताबिक कुणाल कामरा द्वारा किये गए सभी ट्वीट अपमानजनक हैं और हमने इस प्रकरण में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी माँगी थी। जिसकी अनुमति प्रदान हो गई है। दूसरी तरफ आपत्तिजनक ट्वीट मामले में कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की दायर याचिका पर अटार्नी जनरल ने मंजूरी दे दी है।
यदि किसी व्यक्ति को किसी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करनी है तो उसके लिए कोर्ट को अवमानना अधिनियमन 1971 की धारा 15 के अंतर्गत अटार्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति लेनी होती है।